भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के

प्रशासनिक नियंत्रण के तहत

एक मिनी रत्न श्रेणी - I पीएसयू

निवेशकों हेतु सूचना
अप्रदत्‍त लाभांश

शेयरधारको के फिलहाल अप्रदत्तत लाभांश के संबंध में सूचना निम्‍नलिखित है : लाभांश प्रत्‍येक वर्ष में उक्‍त तिथि के बाद के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में स्‍थानांतरित की जाएगी। तत्‍पश्‍चात, कोई भी दावा रहित लाभांश नहीं रहेगा। शेयरधारक निवेशक शिक्षा और निधि के स्‍थानांतरण होने तक कंपनी के लाभांश का दावा नहीं कर सकते हैं। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(1) के अनुपालन में है।सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(2) के अनुपालन में कंपनी के शेयरधारको के लाभ हेतु वेबसाइट पर प्रस्‍तु है।